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डिप्टी सीएम केशव मौर्य का मुकदमा समाप्त

Sat, 17 Aug 2019 02:24 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Aug 2019 02:24 AM IST
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Deputy CM Keshav Maurya's case ended
Deputy CM Keshav Maurya's case ended
डिप्टी सीएम केशव मौर्य का मुकदमा समाप्त
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प्रयागराज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे को शासन द्वारा वापस लिए जाने की अर्जी को स्पेशल कोर्ट ने मंजूर कर ली है और पत्रावली का निस्तारण कर दिया है। लोकसेवा आयोग के चेयरमैन को हटाए जाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों के आंदोलन में केशव मौर्य पर भड़काऊ भाषण भाषण देने का आरोप था।
यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एसपीओ हरिओंकार सिंह, राधेकृष्ण मिश्र को सुनकर दिया है।
घटना दो जनवरी 2014 की कर्नलगंज थाने की है। एसओ राकेश सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि लोकसेवा आयोग के चेयरमैन को हटाए जाने के लिए छात्रसंघ भवन पर तीन सौ से अधिक छात्र मानव श्रृंखला बनाने के लिए एकत्र थे। आरोप है कि केशव प्रसाद मौर्य ने सभा के दौरान मंच से भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद छात्र उत्तेजित हो गए और ईट पत्थर चलाने लगे। जिसमें पुलिस वालों के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और चोटें आई थी।
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शासन की ओर से अनुसचिव अरुण कुमार राय ने जिलाधिकारी को पत्र लिख कर मुकदमा वापस लिए जाने का निर्देश दिया था। डीएम के आदेश पर अभियोजन की ओर से 16 मार्च 2019 को कोर्ट में मुकदमा वापसी की अर्जी दी गई थी। कोर्ट ने अभियोजन की अर्जी मंजूर कर मुकदमा समाप्त कर दिया।
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