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देवरिया हत्याकांड : प्रेम यादव के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार

Mon, 16 Oct 2023 05:40 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 16 Oct 2023 05:40 PM IST
सार

यूपी के चर्चित देवरिया हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फतेहपुर लेहड़ा थाना रुद्रपुर देवरिया निवासी प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बेदखली के आदेश के खिलाफ पेम यादव का परिवार जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील करेगा। जिसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का निर्देश दिया है। 

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Deoria murder case Bulldozer will not run on Prem Yadav's house, Allahabad High Court reprimands UP governmen
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

देवरिया हत्याकां मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगा दिया। इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। यह फैसला जस्टिक चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार को दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील करेगा। इसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया है।

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देवरिया में छह लोगों की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक पक्ष से एक और दूसरे पक्ष से पांच लोगों की हत्या की गई है। जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया राजस्व विभाग की टीम पैमाइश का कार्य पूरी कर चुकी थी। 

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तहसीलदार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी याचिका

रुद्रपुर तहसीलदार के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ प्रेम यादव के पक्ष के वकील अरुण यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने बेदखली आदेश के खिलाफ प्रेमचंद्र के परिवार को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में अपील दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जिलाधिकारी को तीन महीने में अपील निस्तारित करने का आदेश दिया। इस अवधि में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं होगी। 

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