{"_id":"6128f99a8ebc3ec6342ebe73","slug":"decision-reserved-on-mp-atul-rai-s-anticipatory-application","type":"story","status":"publish","title_hn":"सांसद अतुल राय की अग्रिम विवेचना अर्जी पर फैसला सुरक्षित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सांसद अतुल राय की अग्रिम विवेचना अर्जी पर फैसला सुरक्षित
Fri, 27 Aug 2021 08:11 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 27 Aug 2021 08:11 PM IST
सार
अभियोजन की ओर से राजेश गुप्ता और आरोपित की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आदेश सुरक्षित कर लिया। आदेश सुनाने के लिए दो सितंबर की तिथि नीयत की।
विज्ञापन
सांसद अतुल राय (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दुराचार के मुकदमे में आरोपित घोसी लोकसभा सीट से बसपा सांसद अतुल राय के अग्रिम विवेचना प्रार्थना पत्र पर एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश सुरक्षित किया। आरोपित सांसद ने कोर्ट में अर्जी देकर दुराचार के मुकदमे में फिर से विवेचना कराए जाने की मांग की थी।
अभियोजन की ओर से राजेश गुप्ता और आरोपित की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आदेश सुरक्षित कर लिया। आदेश सुनाने के लिए दो सितंबर की तिथि नीयत की। उल्लेखनीय है कि अतुल राय पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता और इस मामले के एक गवाह ने गत दिनों सुप्रीमकोर्ट के सामने खुद को आग के हवाले कर लिया था। दोनों की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन
अभियोजन की ओर से राजेश गुप्ता और आरोपित की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आदेश सुरक्षित कर लिया। आदेश सुनाने के लिए दो सितंबर की तिथि नीयत की। उल्लेखनीय है कि अतुल राय पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज कराने वाली पीड़िता और इस मामले के एक गवाह ने गत दिनों सुप्रीमकोर्ट के सामने खुद को आग के हवाले कर लिया था। दोनों की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन