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आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सचिव की कंपनी के मामले में फैसला सुरक्षित

Fri, 17 Dec 2021 11:51 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 11:51 PM IST
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Decision reserved in case of former secretary's company in disproportionate assets case
आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व सचिव की कंपनी के मामले में फैसला सुरक्षित
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प्रयागराज। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि सचिव बाबू लाल अग्रवाल की कंपनी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर दिया है। कोर्ट ने मामले में याची को एक करोड़ की बैंक गारंटी देने को कहा है। मामले की सुनवाई एकल खंडपीठ कर रही है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग अपीलीय प्राधिकरण अपना कार्य करने लगेगा तो मामले को सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अधिवक्ता मनुवर्धन ने पक्ष रखा।
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