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आश्रित कोटे में नौकरी पाने वालों को दोहरा डीए

Wed, 18 May 2016 02:01 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Wed, 18 May 2016 02:01 AM IST
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DA double those dependent job quota
money
मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है। उन्हें वेतन के साथ पारिवारिक पेंशन में भी डीए का भुगतान मिलेगा। साढ़े तीन दशक पहले भी यह व्यवस्था लागू थी लेकिन 1981 में एक आदेश के तहत इस पर रोक लगा दी गई थी। अब उस आदेश को निरस्त कर दिया गया है और वेतन के साथ पेंशन पाने वाले पारिवारिक पेंशनरों को दोहरा डीए दिए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है।
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सचिव वित्त अजय अग्रवाल की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 16 अप्रैल 1981 से पहले राज्य सरकार के ऐसे पारिवारिक पेंशनर्स, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी विभाग अथवा राज्य सरकार या केंद्र सरकार के किसी सार्वजनिक निगम, कंपनी, उपक्रम, स्वायत्तशासी प्रतिष्ठान, स्थानीय निकाय या राष्ट्रीयकृत बैंक में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्त हैं, उन्हें पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत दिए जाने का प्रावधान था लेकिन 16 अप्रैल 1984 को एक आदेश जारी कर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया जबकि केंद्र सरकार ने दो जुलाई 1999 में मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी कर रहे पारिवारिक पेंशनरों को वेतन के साथ पेंशन में भी डीए भुगतान की स्वीकृति दे दी थी।
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केंद्र की तर्ज पर राज्य में भी इस व्यवस्था को बहाल किए जाने के लिए शासन से मांग की जाती रही और इसी आधार पर शासन ने मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी कर रहे पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन के साथ भी डीए भुगतान अनुमन्य कर दिया है। कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के जिला संयोजक हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे पारिवारिक पेंशनरों को काफी राहत मिलेगी और उन्हें दोहरा डीए मिलेगा।
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