महाकुंभ: सिलेंडर की जांच होगी अनिवार्य, अनधिकृत सिलेंडरों की बिक्री पर सख्ती; इन निर्देशों का करना होगा पालन
खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा एलपीजी सुरक्षा पर विशेष बैठक आयोजित की गई।एलपीजी रिसाव से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा एलपीजी सुरक्षा पर एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें विभागीय अधिकारियों, एलपीजी वितरकों, गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान एलपीजी के रिसाव से हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए।
इन निर्देशों का करना होगा पालन
1. सिलेंडर की जांच अनिवार्य: एलपीजी सिलेंडरों की लीकेज जांच तकनीकी सहायकों द्वारा की जाएगी। लीकेज मिलने पर सिलेंडर की आपूर्ति रोक दी जाएगी।
2. सुरक्षा उपकरणों का उपयोग: उपभोक्ताओं के गैस सिलेंडर, पाइप और रेगुलेटर की जांच कर, मानक के अनुसार न होने पर उन्हें बदलने के निर्देश दिए गए।
3. आकस्मिकता से निपटने की तैयारी: मेला क्षेत्र में तकनीकी सहायकों की टीमों को तैनात किया गया है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेंगी।
4. गैस आपूर्ति का नियमन: मेला क्षेत्र में अधिकतम 100 किग्रा गैस तक ही भंडारण की अनुमति होगी। हर आपूर्ति वाहन का पूरा विवरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाएगा।
घरेलू गैस के दुरुपयोग पर सख्ती
गोष्ठी में यह भी निर्णय लिया गया कि घरेलू गैस का दुरुपयोग या अनधिकृत सिलेंडरों की बिक्री पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षित महाकुम्भ की प्रतिबद्धता
खाद्य एवं रसद विभाग ने सभी एलपीजी वितरकों और अधिकारियों को मेला क्षेत्र में गैस आपूर्ति की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक में यह तय किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित एजेंसियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। बैठक में प्रमोद शर्मा, सीएफओ कुंभ एवं सुनील कुमार खाद्य एवं रसद अधिकारी मौजूद रहे।