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यूपी : माफिया मुख्तार के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड खत्म, नैनी जेल में किया गया शिफ्ट
Fri, 18 Nov 2022 09:29 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 18 Nov 2022 09:29 PM IST
सार
ईडी ने एक दिन पहले ही अर्जी दाखिल कर 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा अवधि स्वीकार किए जाने की मांग की, ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने तथा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने भी पक्ष रखा, हालांकि, अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने विरोध किया।
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माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास को ईडी ने कोर्ट में पेश किया।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जिला जज संतोष राय ने मनी लांड्रिंग के मामले में मुख्तार अंसारी के पुत्र विधायक अब्बास अंसारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल में रखने का आदेश दिया है। इसके पहले अदालत ने पांच नवंबर और 12 नवंबर को एक-एक हफ्ते तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया था। शनिवार को यह अवधि समाप्त हो रही थी।
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ईडी ने एक दिन पहले ही अर्जी दाखिल कर 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा अवधि स्वीकार किए जाने की मांग की, ईडी की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा ने तथा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने भी पक्ष रखा, हालांकि, अब्बास अंसारी के अधिवक्ता ने विरोध किया। कहा कि मामला आर्थिक अपराध शाखा से संबंधित है। आरोप साबित होते हैं तो सात वर्ष से अधिक सजा नहीं होगी।
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