Prayagraj : नाबालिग बेटों के मामले में शाइस्ता की अर्जी में सुनवाई अब 11 अप्रैल को
उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि नियत किया है।
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उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 अप्रैल की तिथि नियत किया है। मंगलवार को मामले में सुनवाई होनी थी लेकिन जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा न्यायिक कार्य विरत रहने के कारण न्यायालय ने सुनवाई के लिए अग्रिम तिथि नियत किया।
कोर्ट में शाइस्ता के अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल अर्जी में दोनों नाबालिग बच्चों की जानकारी को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। एक महीने से मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हो रही थी अनेकों बार रिपोर्ट मंगाई गई परंतु स्पष्ट रिपोर्ट नही दी जा रही थी इस पर थाना प्रभारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी हुआ फिर यह स्पष्ट रिपोर्ट भेजी गई कि दोनों नाबालिग बच्चे राज रूपपुर के बाल संरक्षण गृह में है।