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High Court : वोटर लिस्ट में हेराफेरी की आरोपी प्रधान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Sun, 09 Nov 2025 06:04 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 09 Nov 2025 06:04 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी की आरोपी झांगती गांव की प्रधान जाह्नवी मणि त्रिपाठी के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति पीएन मिश्रा की अदालत ने दिया है।

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Criminal proceedings against Pradhan, accused of tampering voter list, cancelled, High Court gives verdict
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट में हेराफेरी की आरोपी झांगती गांव की प्रधान जाह्नवी मणि त्रिपाठी के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति पीएन मिश्रा की अदालत ने दिया है। मामला सिद्धार्थ नगर के मोहाना थाना क्षेत्र का है। हेराफेरी से 42 मतदाताओं के नाम जोड़ने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और चुनाव अधिकारी को नामजद किया गया था।

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विवेचना के बाद दाखिल आरोप पत्र में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के लिपिक का नाम भी जोड़ दिया गया। इसके खिलाफ ग्राम प्रधान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दलील दी कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उसे फंसाया गया जबकि उसके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। वोटर बनाने में प्रधान की कोई भूमिका नहीं होती। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर प्रधान के खिलाफ सिद्धार्थनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। 

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