फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Two to ten years imprisonment in misconduct

दुराचार में दो को दस-दस वर्ष की कैद

Thu, 07 May 2015 11:50 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद Updated Thu, 07 May 2015 11:50 PM IST
विज्ञापन
Two to ten years imprisonment in misconduct
युवती को अगवा कर दुराचार करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को दस-दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा का आदेश फास्ट ट्रैक कोर्ट जज एके रवि ने सुनाया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी अशोक चौरसिया और रामानुज तिवारी ने दोनों के खिलाफ आठ गवाह पेश किए।
विज्ञापन



अभियोजन के अनुसार पीड़िता की मां ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि सात मार्च 2013 को रात नौ बजे जब पीड़ित दैनिक क्रिया के लिए खेत में गई थी उसी वक्त अशोक कुमार और संतोष कुमार उसका मुंह दबाकर बाइक से उठा ले गए। एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर दोनों ने उससे दुराचार किया और सुबह करीब तीन बजे वापस घर छोड़ गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ , मारपीट और इच्छा के विरुद्ध उसे रोकने का मामला दर्ज किया था बाद में दुराचार की शिकायत पर दुराचार की धाराओं में वृद्धि कर आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed