31 कोचिंग संचालकों के खिलाफ एफआईआर
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सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर आदि लगाने को लेकर हाईकोर्ट बेहद गंभीर है। मंडलायुक्त ने भी इस पर सख्ती का फरमान जारी किया है। बेतरतीब लगे होर्डिंग्स, बैनर आदि से शहर का सुंदरीकरण भी बिगड़ रहा है। इसके खिलाफ निगम प्रशासन ने कोचिंग संचालकों कई बार नोटिस जारी कर सचेत किया लेकिन उन पर कोई असर नहीं है। ऐसे में निगम के लाइसेंस प्रभारी पीके मिश्र ने होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर आदि लगाने वाले कोचिंग संस्थानों को चिह्नित कराया। निगम के प्रभारी अधिकारी जनसंपर्क एसएल यादव ने बताया कि इन कोचिंग संचालकों के खिलाफ विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बताया कि कोचिंग संस्थानों के साथ रोड पटरी, सड़क पर अवैध रूप से वाहन स्टैंड भी खोले गए हैं। इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।