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व्यापारी के अपहरण में डान बबलू को भेजा जेल

Fri, 07 Oct 2016 02:02 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Fri, 07 Oct 2016 02:02 AM IST
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don bablu
allahabad
शहर के सर्राफा व्यापारी पंकज महेंद्र के अपहरण कांड में साजिश करने के आरोपी डान ओमप्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू को कोर्ट ने 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। बबलू पहले से ही बरेली जेल में बंद है। उसको पुलिस ने बरेली जेल से ले आकर सीजेएम कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में 19 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया है। रिमांड का आदेश सीजेएम रेशमा प्रवीण ने विवेचक को सुनकर दिया है।
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मामला कोतवाली थाने का है। वादी राहुल महेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच सितंबर 2015 को उनके भाई पंकज महेंद्र दुकान बंद कर घर चले थे। देर होने पर फोन किया तो बताया कि हनुमान मंदिर केपास है । रात 11 बजे के बाद किसी अज्ञात फोन से फिरौती की रकम की मांग की गई थी । इस मामले में पुलिस ने संकल्प, विकल्प सहित छह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जिसका मुकदमा लंबित है।
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बबलू श्रीवास्तव पर जेल में रह कर अपहरण की साजिश का आरोप है। इस मामले में पुलिस बबलू की  सीआरपीसी की धारा 167 के तहत रिमांड की मांग  की थी। बबलू की ओर से कोर्ट में इस आशय की अर्जी दी गई थी कि घटना के दौरान वह जेल में बंद था लिहाजा उसके खिलाफ मामला नहीं बनता है। लेकिन अदालतों से उसे राहत नही मिली। गुरुवार को कोतवाली पुलिस नाटकीय ढंग से कचहरी सुबह साढे़ दस बजे के लगभग ले कर आई और रिमांड करा लिया । बता दें कि अशोक नगर के विकल्प ने पुलिस को बताया था कि वह डान बबलू श्रीवास्तव का भांजा है और घटना में बबलू की भी भूमिका है।
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