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अमित शाह के मुकदमे में वादी को नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Wed, 10 Oct 2018 12:46 AM IST
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अमित शाह, अरविंद केजरीवाल
- फोटो : SELF
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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुकदमा वादी रामकुमार को नोटिस जारी कर कहा है कि इस मामले में दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर यदि उसे आपत्ति करनी है तो वह उपस्थित होकर न्यायालय में अपना पक्ष रखे। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्तूबर को होगी। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने दिया।
मामला नई मंडी थाना मुजफ्फर नगर का है। चार अप्रैल 2014 को एडीएम प्रशासन ने अमित शाह को द्वारकापुरी के भावना पैलेस में चुनाव कार्यक्रम की अनुमति दी थी। आरोप है कि अमित शाह ने धर्म के आधार पर मतदाताओं को लामबंद कर मतदान करने की अपील की थी। प्रशासन ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना था और विधान सभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी राम कुमार ने नई मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में पहले आरोप पत्र दाखिल किया था बाद में अग्रेतर विवेचना हुई जिसमें पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। इसी मामले में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने मुकदमा वादी को नोटिस जारी कर पुलिस द्वारा लगाई गई अंतिम रिपोर्ट पर प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का अवसर दिया है।
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मामला नई मंडी थाना मुजफ्फर नगर का है। चार अप्रैल 2014 को एडीएम प्रशासन ने अमित शाह को द्वारकापुरी के भावना पैलेस में चुनाव कार्यक्रम की अनुमति दी थी। आरोप है कि अमित शाह ने धर्म के आधार पर मतदाताओं को लामबंद कर मतदान करने की अपील की थी। प्रशासन ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना था और विधान सभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी राम कुमार ने नई मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में पहले आरोप पत्र दाखिल किया था बाद में अग्रेतर विवेचना हुई जिसमें पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दी है। इसी मामले में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने मुकदमा वादी को नोटिस जारी कर पुलिस द्वारा लगाई गई अंतिम रिपोर्ट पर प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का अवसर दिया है।
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