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रिटायर दरोगा हत्याकांड के दो अन्य आरोपी गिरफ्तार
Updated Sat, 22 Sep 2018 09:28 PM IST
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रिटायर्ड दरोगा हत्याकांड के दो अन्य आरोपी गिरफ्तार
0 तीन सितंबर को शिवकुटी के शिलाखाना में पीट-पीटकर हुई थी हत्या
इलाहाबाद। शिवकुटी के शिलाखाना में रिटायर्ड दरोगा की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें जावेद व नईम शामिल हैं। मामले में हिस्ट्रीशीटर समेत चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
शिलाखाना में रहने वाले अब्दुल समद खां (70) पुलिस विभाग से दरोगा के पद से रिटायर हुए थे। तीन सितंबर को उनकी तब पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों की तहरीर पर पड़ोस में रहने वाले हिस्ट्रीशीटर जुनैद कमाल व उसके बेटों शेबू, यूसुफ, राजिक व भाई जावेद के अलावा नईम व इब्ने समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। नामजद आरोपियोें में जुनैद की पत्नी सना व बेटियां हिना व मेहंदी भी शामिल थीं। हालांकि, इनके खिलाफ मारपीट का ही केस लिखा गया था। पुलिस ने यूसुफ, शेबू व इब्ने के अलावा जुनैद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शनिवार को पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर जुनैद के भाई जावेद व नईम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर मारपीट की धाराओं में कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर शिवकुटी धर्मेंद्र प्रताप यादव ने बताया कि जावेद व नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कोर्ट ने पूछा, क्यों की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के बाद शिवकुटी पुलिस ने रिमांड के लिए दोनों अभियुक्तों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। वहां कोर्ट ने जमानती धाराओं में गिरफ्तारी करने का कारण पूछा तो पुलिस कोई जवाब नहीं दे पाई। इस पर कोर्ट ने रिमांड नामंजूर कर दिया और अभियुक्तों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा कर दिया। बता दें कि सात साल से कम सजा वाले मामलों में अगर पुलिस किसी को गिरफ्तारी करती है तो उसे उसका कारण कोर्ट को बताना होगा।
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0 तीन सितंबर को शिवकुटी के शिलाखाना में पीट-पीटकर हुई थी हत्या
इलाहाबाद। शिवकुटी के शिलाखाना में रिटायर्ड दरोगा की पीट-पीटकर हत्या के मामले में पुलिस ने दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें जावेद व नईम शामिल हैं। मामले में हिस्ट्रीशीटर समेत चार आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
शिलाखाना में रहने वाले अब्दुल समद खां (70) पुलिस विभाग से दरोगा के पद से रिटायर हुए थे। तीन सितंबर को उनकी तब पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों की तहरीर पर पड़ोस में रहने वाले हिस्ट्रीशीटर जुनैद कमाल व उसके बेटों शेबू, यूसुफ, राजिक व भाई जावेद के अलावा नईम व इब्ने समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। नामजद आरोपियोें में जुनैद की पत्नी सना व बेटियां हिना व मेहंदी भी शामिल थीं। हालांकि, इनके खिलाफ मारपीट का ही केस लिखा गया था। पुलिस ने यूसुफ, शेबू व इब्ने के अलावा जुनैद को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। शनिवार को पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर जुनैद के भाई जावेद व नईम को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर मारपीट की धाराओं में कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर शिवकुटी धर्मेंद्र प्रताप यादव ने बताया कि जावेद व नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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कोर्ट ने पूछा, क्यों की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के बाद शिवकुटी पुलिस ने रिमांड के लिए दोनों अभियुक्तों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। वहां कोर्ट ने जमानती धाराओं में गिरफ्तारी करने का कारण पूछा तो पुलिस कोई जवाब नहीं दे पाई। इस पर कोर्ट ने रिमांड नामंजूर कर दिया और अभियुक्तों को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा कर दिया। बता दें कि सात साल से कम सजा वाले मामलों में अगर पुलिस किसी को गिरफ्तारी करती है तो उसे उसका कारण कोर्ट को बताना होगा।
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