हाईकोर्ट ने कहा : निर्दोष को फंसाने के लिए महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की झूठी कहानी बनाना असामान्य
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sat, 03 Jun 2023 04:02 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की झूठी कहानी बनाना असामान्य है। कहा कि देश में यौन उत्पीड़न की शिकार महिला किसी को झूठा फंसाने के बजाय चुपचाप सहती रहेंगी।
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High Court
- फोटो : सोशल मीडिया