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UP : माफिया अतीक के बेटे उमर को कोर्ट से लगा झटका, उमेश पाल हत्याकांड मामले में जमानत अर्जी खारिज

Thu, 23 Oct 2025 02:25 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 23 Oct 2025 02:25 PM IST
सार

Umesh Pal Murder Case : प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी बनाए गए माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका सेशन कोर्ट के विशेष न्यायालय ने खारिज कर दी। उमर का तर्क था कि घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं है। घटना के वक्त वह जेल में था। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। 

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Court rejects bail plea of Atiq's son Omar in Umesh Pal murder case
उमर अहमद। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को सेशन कोर्ट से झटका लगा है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट ने उमर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उमर से वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उसका उमेश पाल हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर गलत तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में हुए चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में उमर अहमद को आरोपी बनाया गया है। उमर पर जेल से उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर इलाके में उमेश पाल और उनके दो गनर की दिनदहाड़े हत्या हुई थी। उमर पर हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा है। खुद को निर्दोष बताते हुए उमर ने जिला न्यायालय से जमानत की मांग की थी। 
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उमर ने कहा था कि घटना के समय वह लखनऊ जेल में बंद था। हत्याकांड में उसकी कोई भूमिका नहीं है और वो निर्दोष है। हालांकि कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। यह फैसला स्पेशल न्यायाधीश (एससी-एसटी) राम प्रताप सिंह राणा की कोर्ट ने मोहम्मद उमर की जमानत याचिका पर सुनाया। 

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