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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Court Order: Imprisonment of seven years and fine of 13 thousand to the accused of driving a minor and misconduct

Court Order :  नाबालिग को भगाने व दुराचार के आरोपी को सात वर्ष की कैद और 13 हजार जुर्माना

Thu, 30 Jun 2022 06:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 30 Jun 2022 06:14 PM IST
सार

यह आदेश फास्ट ट्रेक कोर्ट की न्यायाधीश निशा झा ने सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृत्युंजय त्रिपाठी एवं आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद दिया। वादी ने सराय ममरेज पर 14 अप्रैल 2010 को गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि तीन अप्रैल 2010 को उसकी बेटी उसकी मां के साथ बाजार गई थी तो उसे अजय उर्फ बेबी एवं अशोक कुमार बहला फुसलाकर भगा ले गया

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Court Order: Imprisonment of seven years and fine of 13 thousand to the accused of driving a minor and misconduct
court new - फोटो : istock

विस्तार

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने सात वर्ष की कैद व 13 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। मामला थाना सराय ममरेज क्षेत्र का है। अदालत ने कहा कि  मामले की परिस्थितियों पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन से  यह स्पष्ट है कि आरोपी अजय उर्फ बेबी के द्वारा वादी की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुराचार किया यह आरोप साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्ण रूप से सफल रहा है, इसलिए आरोपित दंडित किए जाने के योग्य है।

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यह आदेश फास्ट ट्रेक कोर्ट की न्यायाधीश निशा झा ने सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृत्युंजय त्रिपाठी एवं आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद दिया। वादी ने सराय ममरेज पर 14 अप्रैल 2010 को गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि तीन अप्रैल 2010 को उसकी बेटी उसकी मां के साथ बाजार गई थी तो उसे अजय उर्फ बेबी एवं अशोक कुमार बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया।  विवेचना के दौरान मुकदमा पीड़िता को आरोपितों के कब्जे से बरामद किया। दौरान मुकदमा एक आरोपी अशोक कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त की गई।

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इन धाराओं में मिली सजा
धारा :363 आईपीसी 5 वर्ष  कैद ,3 हजाररूपये  जुर्माना
धारा : 366 आईपीसी 7 वर्ष की कैद 5 हजार रूपये जुर्माना 
धारा :376 आईपीसी 7 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना

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