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सजा बरकरार : 24 साल पहले हुए मारपीट मामले में आरोपितों को कोर्ट से नहीं मिली राहत

Mon, 25 Jul 2022 10:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 25 Jul 2022 10:21 PM IST
सार

FTC Court : अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय सुभाष चंद्र मौर्य ने अपील कर्ता के अधिवक्ता एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृत्युंजय त्रिपाठी को सुनकर मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश को विधि मान्य  किया।

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Court No relief to accused in the assault case happened 24 years ago
अदालत - फोटो : file

विस्तार

सत्र न्यायालय से 24 साल पहले हुए मारपीट मामले में आरोपित श्रीकांत, विद्या कांत, कमलेश सिंह निवासी खुरमा मांडा को राहत नहीं मिली। आरोपितों की ओर से दाखिल फौजदारी अपील को खारिज करते हुए अदालत ने अपर मुख्य मजिस्ट्रेट द्वारा पारित सजा के आदेश को बरकरार रखा है।

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अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय सुभाष चंद्र मौर्य ने अपील कर्ता के अधिवक्ता एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृत्युंजय त्रिपाठी को सुनकर मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेश को विधि मान्य  किया।
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मामले के अनुसार परिवादी चैतू राम के घर पर 29 दिसंबर 97 को गांव के ही श्रीकांत, विद्या कांत, भोला सिंह, कमलेश ने शराब पीने व मुर्गा खाने के लिए रुपए ना देने पर उसको तथा उसके परिवार वालों को मारा पीटा। प्राथमिकी दर्ज ना होने पर परिवादी ने परिवाद अदालत में दाखिल किया था।
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अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों में मामूली विरोधाभास स्वभाविक है। साधारण चोट के मामले में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट ना होने से मामले की गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए अपर मुख्य मजिस्ट्रेट के फैसले को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया।

Court No relief to accused in the assault case happened 24 years ago
कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

बच्चों के विवाद में हुई हत्या में आरोपितों को नहीं मिली जमानत
जिला न्यायालय ने बच्चों के विवाद में हुई हत्या मामले में आरोपितों हासिम खा एवं राशिद खा  की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। यह आदेश जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने आरोपितों के अधिवक्ता और अभियोजन के तर्कों को सुनकर प्रस्तुत जमानत अर्जी खारिज कर दिया।


दानिश निवासी पुरानी झूसी कोहना ने झूंसी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 11 जून 22 को आठ बजे शाम उसके पड़ोसी हासिम, नाजिम एसलीम ने बच्चों की विवाद पर उसके घर पर चढ़कर चापड़ से मम्मी बहन मामू साबिर को मारे पिटे।दौरान इलाज साबिर की मृत्यु हो गई। अदालत ने कहा कि आरोपितों ने वादी मुकदमा के घर में घुसकर साबिर को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई उन्ही चोटों के परिणाम स्वरूप दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई ।

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