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Court News :व्यापारी संग लूट में समन आदेश रद्द करने से फैसले पर हाइकोर्ट की मुहर
Sun, 05 Apr 2026 01:59 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 05 Apr 2026 01:59 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के एक व्यापारी से लूट के आरोपियों के खिलाफ जारी समन रद्द करने वाले सत्र अदालत के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति चवन प्रकाश की एकल पीठ ने व्यापारी नवीन की ओर से सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
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अदालत।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के एक व्यापारी से लूट के आरोपियों के खिलाफ जारी समन रद्द करने वाले सत्र अदालत के आदेश पर अपनी मुहर लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति चवन प्रकाश की एकल पीठ ने व्यापारी नवीन की ओर से सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
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याची का आरोप है कि आठ जनवरी 2023 की रात मथुरा के टाउनशिप चौराहे पर विपक्षियों ने उनके साथ मारपीट की और पिस्तौल दिखा 1.50 लाख रुपये लूट लिए। पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने 28 फरवरी 2023 को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ लूट और मारपीट के आरोप में उनके खिलाफ समन आदेश जारी किया था।
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समन आदेश के खिलाफ विपक्षियों की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर सत्र अदालत ने समन आदेश रद्द कर दिया। इस आदेश के खिलाफ याची ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पाया कि घटना जनवरी की है, जबकि एसएसपी को पत्र 50 दिन बाद लिखा गया। मारपीट के दावों के बावजूद कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं की गई। इन्हीं आधारों पर सत्र न्यायालय ने समन आदेश रद्द कर दिया था।
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