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डॉ अमिताभ घोष की अग्रिम जमानत मंजूर

Sun, 06 Oct 2019 01:00 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 06 Oct 2019 01:00 AM IST
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने घर में घुस कर मारपीट करने और धमकी देने के प्रकरण में डॉ.अमिताभ घोष की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश एडीजे दिनेश चंद ने अधिवक्ता मनीष खन्ना और सुनील पांडेय को सुनकर दिया है। घटना 24 जून 2019 की सिविल लाइंस थाने की है।
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वादी गौतम घोष ने 20 अगस्त को डॉ. अमिताभ घोष, अपूर्व घोष और अभिषेक घोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वादी का कहना कि अमिताभ घोष आदि उसके घर में घुस आए मारपीट की, 10 हजार रुपये और कागज ले गए। घर के सामानों को क्षति पहुंचाई और धमकी दी थी। डॉ. अमिताभ की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी पेश कर कहा गया कि वह वयोवृद्घ चिकित्सक हैं। वादी उनका भाई है। एक ही परिसर में रहते हैं। पिता के द्वारा की गई वसीयत का मुकदमा दीवानी न्यायालय में चल रहा है। उनकी छवि खराब करने की नियत से झूठा मुकदमा दर्ज करा कर फंसाया गया है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत दिए जाने का आधार पाते हुए अर्जी मंजूर कर ली है।
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