फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Court: Man sentenced to eight years for raping a deaf and dumb girl

court : गूंगी-बहरी लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आठ वर्ष की सजा

Mon, 30 May 2022 10:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 30 May 2022 10:02 PM IST
सार

आरोपित के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि आरोपित ने अपराध कारित किए जाने की बात स्वेच्छा से माना है इसलिए  उसे कम से कम दंड से दंडित किया जाए। 19 अक्टूबर 2013 को थाना सोरांव में वादिनी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री जो गूंगी और बहरी है।

विज्ञापन
Court: Man sentenced to eight years for raping a deaf and dumb girl
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

गूंगी बहरी लड़की से दुराचार करने के आरोपित गुलाम को जिला न्यायालय ने आठ वर्ष सात महीने 10 दिन की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायधीश एफटीसी सुभाष चंद्र मौर्य ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय त्रिपाठी के तर्कों को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद फैसला सुनाया।

विज्ञापन



आरोपित के अधिवक्ता ने अदालत से कहा कि आरोपित ने अपराध कारित किए जाने की बात स्वेच्छा से माना है इसलिए  उसे कम से कम दंड से दंडित किया जाए। 19 अक्टूबर 2013 को थाना सोरांव में वादिनी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 20 वर्षीय पुत्री जो गूंगी और बहरी है। घर में अकेला पाकर पड़ोस का रहने वाले गुलाम ने उसके साथ दुराचार किया। आरोपित तभी से नैनी जेल में निरुद्ध है।

विज्ञापन

नाबालिग के साथ दुराचार का ओरपी दोषमुक्त
पांच वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपित सिराजु शेख को न्यायालय में दोषमुक्त कर दिया और नैनी जेल अधीक्षक को आदेशित किया यदि और किसी मामले में वांछित न हो तो उसको तत्काल रिहा किया जाए। यह आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वीरभद्र ने अभियोजन प्रपत्रों और साक्ष्यों  के अवलोकन के बाद आरोपित को दोषमुक्त किया।


विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी और सविता पाठक ने अदालत में सात लोगों का शपथ पूर्वक बयान दर्ज कराया था। तीन सितंबर 2018 को थाना करेली में पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था आरोप था कि पड़ोस का रहने वाला आरोपित सिराजु उसकी उसकी पांच वर्षीय पुत्री को बहला.फुसलाकर कछार के जंगल की तरफ ले गया और उसके साथ गंदी हरकत करने लगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed