{"_id":"619545260f2c7125ce5b32d2","slug":"court-life-imprisonment-to-the-accused-in-the-death-caused-by-burning-by-pouring-acid","type":"story","status":"publish","title_hn":"न्यायालय : तेजाब डालकर जला देने से हुई मौत में आरोपी को उम्रकैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
न्यायालय : तेजाब डालकर जला देने से हुई मौत में आरोपी को उम्रकैद
Wed, 17 Nov 2021 11:39 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 17 Nov 2021 11:39 PM IST
विज्ञापन
उम्रकैद
- फोटो : FILE PHOTO
जिला न्यायालय ने तेजाब डालकर जला देने से हुई महिला की मौत का आरोप साबित होने पर अभियुक्त त्रिपुरारी उर्फ भगत को उम्र कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह निर्णय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल कुमार मिश्रा ने एडीजीसी मनोज पांडे एवं वादी के अधिवक्ता हरिसागर मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुन कर दिया है। घटना तीन जुलाई 2014 की उतराव थाने के मंडोर गांव की है।
विज्ञापन
वादी शारदा प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता मोतीलाल, मां लालती देवी तथा उसका दो साल का पुत्र सत्यम दरवाजे के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। उसके चाचा त्रिपुरारी ने पुरानी रंजिश और घरेलू कलह को लेकर उन पर तेजाब फेंक दिया। जिससे माता-पिता गंभीर रूप से झुलस गए तथा सत्यम को भी छींटे लगने से पैर हाथ में छाला पड़ गया।
विज्ञापन
तेजाब से जलने के कारण इलाज के दौरान उसकी मां लालती देवी की 14 जुलाई 2014 को मृत्यु हो गई। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उम्र कैद एवं 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश निर्णय में दिया है।
विज्ञापन