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कांस्टेबल भर्ती में लंबाई पर विवाद
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Controversy over length in constable recruitment
कांस्टेबल भर्ती में लंबाई पर विवाद, जवाब तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अभ्यर्थी की लंबाई को लेकर उठे विवाद पर पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। दिलीप कुमार गुप्ता की याचिका पर न्यायमूर्ति जे जे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन का कहना था कि याची 2018 की कांस्टेबल भर्ती में शामिल हुआ। सभी परीक्षाएं पास करने के बाद मेडिकल फिटनेस में उसकी लंबाई 166 सेंटीमीटर नापी गई जोकि तय मानक से कम है। जबकि याची 2013 की कांस्टेबल भर्ती में भी शामिल हुआ था, वहां जांच में उसकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर नापी गई थी जो तय मानक के अनुरूप है और भर्ती होने के लिए उपयुक्त है। याची का कहना था कि उसकी लंबाई नापने में मानक के उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया। इस वजह से दो अलग-अलग जांचों में लंबाई में अंतर आया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड को तीन फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के अभ्यर्थी की लंबाई को लेकर उठे विवाद पर पुलिस भर्ती बोर्ड और प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। दिलीप कुमार गुप्ता की याचिका पर न्यायमूर्ति जे जे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं।
याची के अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन का कहना था कि याची 2018 की कांस्टेबल भर्ती में शामिल हुआ। सभी परीक्षाएं पास करने के बाद मेडिकल फिटनेस में उसकी लंबाई 166 सेंटीमीटर नापी गई जोकि तय मानक से कम है। जबकि याची 2013 की कांस्टेबल भर्ती में भी शामिल हुआ था, वहां जांच में उसकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर नापी गई थी जो तय मानक के अनुरूप है और भर्ती होने के लिए उपयुक्त है। याची का कहना था कि उसकी लंबाई नापने में मानक के उपकरणों का प्रयोग नहीं किया गया। इस वजह से दो अलग-अलग जांचों में लंबाई में अंतर आया है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड को तीन फरवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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