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सड़क परिवहन के परियोजना निदेशक को अवमानना नोटिस

Wed, 18 Dec 2019 12:54 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 18 Dec 2019 12:54 AM IST
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Contempt notice to the project director of road transport
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परियोजना निदेशक व अधीक्षण अभियंता अश्वनी कुमार राय को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया है। उनको आदेश के पालन का एक और मौका दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि एक माह में आदेश का पालन करें अन्यथा कोर्ट तलब कर अवमानना आरोप निर्मित कर कार्रवाई करेगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने राम दास यादव की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीरेंद्र प्रसाद शुक्ल ने बहस की। हाईकोर्ट ने प्रयागराज बारा तहसील के इरादतगंज निवासी याची की जमीन के मुआवजे के विवाद का निस्तारण करने का आदेश दिया था। इसका पालन नहीं हुआ तो अवमानना याचिका दाखिल की गई। करछना के बोगी गांव की याची की 230 वर्गमीटर जमीन अधिग्रहित की गई, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। कोर्ट ने दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। मुआवजे का भुगतान वाराणसी की यूनिट को करना है।
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