हाईकोर्ट : IERT कर्मचारियों की बर्खास्तगी मामले में मंडलायुक्त को अवमानना नोटिस
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 24 Aug 2023 04:27 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुशील कुमार शर्मा व चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार याची वर्ष 2001 के पहले से संस्थान में कार्य कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति नियमित है और वे वेतन पाने के हकदार हैं, लेकिन संस्थान ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया