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प्रमुख सचिव माध्यमिक को अवमानना का नोटिस

Wed, 18 Dec 2019 01:27 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 18 Dec 2019 01:27 AM IST
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Contempt notice to Principal Secretary Secondary
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला को प्रथम दृष्टया अवमानना का दोषी माना है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर उनको नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने उनको इस दौरान आदेश के पालन का एक और मौका भी दिया है। यदि एक माह में आदेश का पालन नहीं किया गया तो प्रमुख सचिव को अदालत में हाजिर होना होगा।
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कोर्ट ने कहा कि हलफनामा दाखिल न करने पर आराधना शुक्ला को तलब कर अवमानना आरोप निर्मित किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज आजमगढ़ की प्रबंध समिति की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता विवेक मिश्रा ने बहस की। सरकारी वकील का कहना था कि आदेश के खिलाफ विभाग अपील दाखिल करने जा रहा है, इसीलिए अभी तक आदेश का पालन नहीं हुआ। याचिका में विपक्षी पर आदेश की अवहेलना करने का आरोप है। कोर्ट ने याची के इंटर कॉलेज में चल रहे प्राइमरी सेक्शन को संबद्ध करने के प्रत्यावेदन को निर्णीत करने का आदेश दिया था, जिसका अनुपालन नहीं किया गया।
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