इलाहाबाद हाईकोर्ट : लायंस क्लब के अमेरिका मुख्यालय के सचिव डेविड किंग्सबरी को अवमानना नोटिस
मामला आगरा लायंस क्लब इंटरनेशनल की वार्षिक चुनाव के स्थान को लेकर उपजे विवाद में क्लब के जनरल काउंसिल और सचिव डेविड किंग्सबरी के आदेश पर शाखा 32 टी-2 की डिस्ट्रिक गवर्नर सुनीता बंसल को निलंबित कर दिया गया था।
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स्थगन आदेश के बावजूद आगरा लायंस क्लब का चुनाव कराने पर अमेरिका स्थित मुख्यालय के जनरल काउंसिल और सचिव डेविड किंग्सबरी के खिलाफ हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी की है। यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने लायंस क्लब इंटरनेशनल शाखा 32 टी-2 की डिस्ट्रिक गवर्नर रहीं सुनीता बंसल की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया।
मामला आगरा लायंस क्लब इंटरनेशनल की वार्षिक चुनाव के स्थान को लेकर उपजे विवाद में क्लब के जनरल काउंसिल और सचिव डेविड किंग्सबरी के आदेश पर शाखा 32 टी-2 की डिस्ट्रिक गवर्नर सुनीता बंसल को निलंबित कर दिया गया था। निलंबन आदेश को सुनीता बंसल ने सिविल जज, सीनियर डिवीजन, आगरा की अदालत में अंतरिम व्यादेश का प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।
सिविल वाद लंबित रहने के दौरान 13 जून को वार्षिक चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई। इससे क्षुब्ध याची सुनीता बंसल ने उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने क्लब के जनरल काउंसिल और सचिव द्वारा पारित निलंबन आदेश पर लंबित सिविल वाद की नियत तिथि 10 जुलाई तक रोक लगा दी। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत अलीगढ़ के एक होटल में पूर्व डिस्ट्रिक गवर्नर श्याम बिहारी अग्रवाल को निर्वाचन अधिकारी बना कर चुनाव संपन्न करा दिया गया।
निर्वाचन अधिकारी श्याम बिहारी अग्रवाल ने डिस्ट्रिक गवर्नर पद के लिए प्रमोद कुमार जैन और उप डिस्ट्रिक गवर्नर के लिए स्वाति माथुर और संजीव तोमर के नाम की संस्तुति क्लब के मुख्यालय भेज दी थी। हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद संपन्न हुए चुनाव के खिलाफ सुनीता बंसल की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने अमेरिका स्थित मुख्यालय के जनरल काउंसिल और सचिव डेविड किंग्सबरी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।