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Prayagraj News: एफआईआर दर्ज नहीं होने पर पुलिस आयुक्त के खिलाफ अवमानना नोटिस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 01 Apr 2024 02:38 AM IST
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Contempt notice against police commissioner for not registering FIR
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन के विवाद में मारपीट की एफआईआर दर्ज नहीं करने के मामले में प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि मामले की एफआईआर दर्जकर 15 जुलाई तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या पुलिस आयुक्त अदालत में पेश हों।
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यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने फूलपुर के याची इश्तियाक की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित दिया है। मामला फूलपुर थाना क्षेत्र के मैलहन गांव का है। वकील प्रणेश मिश्रा ने बताया कि याची की कृषि भूमि पर पड़ोसी मो.शाहिद, उसके परिजन कब्जा कर रहे थे।
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20 जनवरी को मना करने पर उन्होंने जानलेव हमला किया था, जिसकी तहरीर याची ने फूलपुर थाने में दी थी। लेकिन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद याची ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ललिता कुमारी के मामले में पारित आदेश का हवाला देते हुए प्रयागराज के पुलिस आयुक्त रमित शर्मा के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए पुलिस आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है।
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