फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Consumer Forum: Railways responsible for theft in train, imposed compensation of Rs 5,000

उपभोक्ता फोरम : ट्रेन में चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार, लगाया पांच हजार का हर्जाना

Wed, 14 Aug 2024 06:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 14 Aug 2024 06:51 PM IST
सार

जार्ज टाउन भारद्वाज पुरम कॉलोनी की सुनीता यादव ने कालका-हावड़ा मेल (12312) से हावड़ा के लिए टिकट बुक किया था। 14 नवंबर 2019 को उनकी ट्रेन थी। सफर के दौरान उनका बैग चोरी हो गया। बैग में 25 हजार रुपये कीमत के सोने के चार कंगन, एक मोबाइल, नौ हजार रुपये और दस्तावेज थे।

विज्ञापन
Consumer Forum: Railways responsible for theft in train, imposed compensation of Rs 5,000
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

जिला उपभोक्ता आयोग ने कालका-हावड़ा मेल में चोरी की घटना के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराते हुए पांच हजार रुपये हर्जाना लगाया है। साथ ही आयोग ने केस फाइल करने से लेकर भुगतान तिथि तक रेलवे बोर्ड को कुल चोरी की रकम पर आठ फीसदी ब्याज अदा करने का आदेश दिया है। अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम की बेंच ने पाया कि आरक्षित सीट से चोरी पर सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड की है।

विज्ञापन


जार्ज टाउन भारद्वाज पुरम कॉलोनी की सुनीता यादव ने कालका-हावड़ा मेल (12312) से हावड़ा के लिए टिकट बुक किया था। 14 नवंबर 2019 को उनकी ट्रेन थी। सफर के दौरान उनका बैग चोरी हो गया। बैग में 25 हजार रुपये कीमत के सोने के चार कंगन, एक मोबाइल, नौ हजार रुपये और दस्तावेज थे। घटना के बाद उन्होंने राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को शिकायत दी। इसके बाद मुगलसराय जीआरपी ने आठ दिसंबर को केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज होने के बाद से मामला फाइलों में दबकर रह गया। इसके बाद सुनीता ने 17 नवंबर 2021 को जिला उपभोक्ता आयोग में केस फाइल किया। ब्यूरो
विज्ञापन


आयोग ने दो महीने का दिया समय

याची ने कहा कि उसके पास ट्रेन में सीट की बुकिंग थी। ऐसे में चोरी की घटना की जिम्मेदारी रेलवे की बनती है। तीन साल बाद केस में फैसला आया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने शिकायतकर्ता को हुई तकलीफ के लिए जुर्माना और अन्य खर्च के लिए कुल दो हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि हर्जाना और चोरी की रकम को अगले दो महीने तक भुगतान करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed