फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Condemned bail to sweet trader Rambo Guru, accused of abetting business partner to commit suicide

मिठाई कारोबारी राम्बो गुरू को सशर्त जमानत, बिजनेस पार्टनर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

Sat, 21 Nov 2020 09:03 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 21 Nov 2020 09:03 PM IST
विज्ञापन
Condemned bail to sweet trader Rambo Guru, accused of abetting business partner to commit suicide
हाईकोर्ट - फोटो : file photo
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने व्यवसायिक साझीदार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी हाथरस के मिठाई कारोबारी रामेश्वर दयाल उर्फ राम्बो गुरु की सशर्त जमानत मंजूर कर दी है। कोर्ट ने याची पर मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करने और अनावश्यक तारीखें न लेने तथा सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने की शर्त लगाई है। शर्तों के उल्लंघन पर उसकी जमानत निरस्त की जा सकेगी। रामेश्वर दयाल की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने सुनवाई की। 
विज्ञापन


याची का कहना था कि उसके व्यवसायिक साझीदार रमेश चंद्र के पुत्र अश्वनी कुमार ने उस पर अपने पिता को खुदकुशी के लिए उकसाने का मुकदमा थाना हाथरस गेट में दर्ज कराया है। याची और उसके साझी के बीच जमीन की खरीद-फरोख्त और रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद था। जिसकी वजह से याची ने रमेश चंद्र के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए थे। आरोप है कि इसी से तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली। याची का कहना था कि सिर्फ मुकदमा दर्ज कराने से किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने मामले के तथ्यों को देखते हुए याची की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed