{"_id":"5d7bf5608ebc3e012e1f380f","slug":"complaint-filed-over-scandal-in-the-amount-donated-to-allahabad-university-allahabad-news-ald254815842","type":"story","status":"publish","title_hn":"इलाहाबाद विवि को दान में मिली रकम में घपले पर परिवाद दाखिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
इलाहाबाद विवि को दान में मिली रकम में घपले पर परिवाद दाखिल
विज्ञापन
Complaint filed over scandal in the amount donated to Allahabad University
इविवि को मिली दान की रकम में घपले पर परिवाद दाखिल
0 पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रोहित मिश्र ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की अर्जी
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के पुरा छात्र ईश्वर टोपा की ओर से इविवि को दान में दी गई करोड़ों की रकम में घोटाले का मामला कोर्ट पहुंच गया है। इविवि छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष रोहित मिश्र ने सीजेएम की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। आरोप लगाया है कि इविवि प्रशासन ने तीन करोड़ 84 लाख रुपये का गबन किया है।
कुलपति प्रो. रतन लाल हांगलू, कुलसचिव प्रो. नरेंद्र कुमार शुक्ल और कुलपति के प्रधान सचिव डा. अनुपम पांडेय को परिवाद में पक्षकार बनाया गया है। सीजेएम ने इस मामले में कर्नलगंज थाने से रिपोर्ट तलब की है। रोहित के अधिवक्ता केसरीचंद्र द्विवेदी और आशीष द्विवेदी ने बताया कि परिवाद में आरोप लगाया गया है कि फ्लोरिडा में रहने वाले पुरा छात्र ईश्वर टोपा ने इविवि को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान कर दिया था, जिसका मूल्य 2228312.27 डॉलर या 15 करोड़ 60 लाख रुपये थी। कहा गया है कि विपक्षीगणों ने दुरभिसंधि (साजिश) करके बैंक में 11 करोड़ 46 लाख रुपये ही जमा किए। तीन करोड़ 84 लाख रुपये अनुचित व्यक्तियों को प्राप्त करा दिए गए। आरोप है कि यह धनराशि कुलपति प्रो. रतन लाल हांगलू, तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ला एवं तत्कालीन प्रधान सचिव अनुपम पांडेय ने मिलकर यह घपला किया।
रोहित का कहना है कि उसने इसकी प्राथमिकी कर्नलगंज थाने में कराने का प्रयास किया। एसएसपी को भी रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी गई मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए परिवाद दाखिल की गई है। सीजेएम ने कर्नलगंज थाने को इस मामले में 29 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
0 पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रोहित मिश्र ने सीजेएम कोर्ट में दाखिल की अर्जी
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय (इविवि) के पुरा छात्र ईश्वर टोपा की ओर से इविवि को दान में दी गई करोड़ों की रकम में घोटाले का मामला कोर्ट पहुंच गया है। इविवि छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष रोहित मिश्र ने सीजेएम की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया है। आरोप लगाया है कि इविवि प्रशासन ने तीन करोड़ 84 लाख रुपये का गबन किया है।
कुलपति प्रो. रतन लाल हांगलू, कुलसचिव प्रो. नरेंद्र कुमार शुक्ल और कुलपति के प्रधान सचिव डा. अनुपम पांडेय को परिवाद में पक्षकार बनाया गया है। सीजेएम ने इस मामले में कर्नलगंज थाने से रिपोर्ट तलब की है। रोहित के अधिवक्ता केसरीचंद्र द्विवेदी और आशीष द्विवेदी ने बताया कि परिवाद में आरोप लगाया गया है कि फ्लोरिडा में रहने वाले पुरा छात्र ईश्वर टोपा ने इविवि को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा दान कर दिया था, जिसका मूल्य 2228312.27 डॉलर या 15 करोड़ 60 लाख रुपये थी। कहा गया है कि विपक्षीगणों ने दुरभिसंधि (साजिश) करके बैंक में 11 करोड़ 46 लाख रुपये ही जमा किए। तीन करोड़ 84 लाख रुपये अनुचित व्यक्तियों को प्राप्त करा दिए गए। आरोप है कि यह धनराशि कुलपति प्रो. रतन लाल हांगलू, तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रो. एनके शुक्ला एवं तत्कालीन प्रधान सचिव अनुपम पांडेय ने मिलकर यह घपला किया।
विज्ञापन
रोहित का कहना है कि उसने इसकी प्राथमिकी कर्नलगंज थाने में कराने का प्रयास किया। एसएसपी को भी रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी गई मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए परिवाद दाखिल की गई है। सीजेएम ने कर्नलगंज थाने को इस मामले में 29 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन