फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Chinmayananda case: Hearing on the bail plea of victim deferred

चिन्मयानंद मामलाः पीड़िता की जमानत पर सरकार से जवाब तलब, 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

Wed, 06 Nov 2019 10:36 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 06 Nov 2019 10:36 PM IST
विज्ञापन
Chinmayananda case: Hearing on the bail plea of victim deferred
चिन्मयानंद की कोर्ट में पेशी - फोटो : अमर उजाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने की आरोपी दुराचार पीड़िता एलएलएम छात्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अर्जी की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान चिन्मयानंद की तरफ  से जवाब दाखिल किया गया।

विज्ञापन


कोर्ट को बताया गया कि मामले की जांच कर रही एसआईटी अधीनस्थ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ में पीड़िता के अधिवक्ता ने दिल्ली में की गई शिकायत पर प्राथमिकी नहीं दर्ज करने की बात दोहराई।
विज्ञापन


कहा गया कि पीड़िता दुराचार की शिकार है और जांच एजेंसी सरकार के दबाव में काम कर रही है। अभियुक्त चिन्मयानंद प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई हेतु अगली तिथि 29 नवंबर नियत की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed