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चिन्मयानंद ने हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत अर्जी

Thu, 24 Oct 2019 11:18 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 24 Oct 2019 11:18 PM IST
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Chinmayanand Rape case
Chinmayanand Rape case
प्रयागराज। एलएलएम छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। उनकी अर्जी पर बृहस्पतिवार को समयाभाव के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इसकी 30 अक्तूबर को सुनवाई होने की संभावना है। चिन्मयानंद की जमानत अर्जी अधीनस्थ न्यायालय से खारिज हो चुकी है इसलिए उन्होंने अब हाईकोर्ट की शरण ली है। इससे पहले चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये मांगने के आरोप में जेल में बंद पीड़िता भी हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर चुकी है। उसकी अर्जी पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। उधर, पीड़िता के वकील आरके जैन का कहना है कि पीड़िता ने दिल्ली के लोधी थाने में शिकायत की थी जिस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। एसआईटी पीड़िता की प्राथमिकी नहीं दर्ज कर रही है। एसआईटी धारा 376 सी के तहत आरोपों की जांच कर रही है।
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