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गजब : पांच वर्ष से भी कम उम्र के बच्चों का लगने लगा फुल टिकट, रेलवे ने दी सफाई

Wed, 17 Aug 2022 11:08 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 17 Aug 2022 11:08 PM IST
सार

बीते तीन-चार वर्ष और कोरोना काल के दौरान रेलवे द्वारा तमाम ऐसे नए नियम बना दिए गए, जिसकी तमाम जानकारियां यात्रियों तक ठीक ढंग से पहुंची नहीं या उन तक पहुंचाई नहीं गई।

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Children less than five years old started getting full tickets
Prayagraj News : ट्रेन और टिकट। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

वरिष्ठ नागरिकों को किराये में दी जाने वाली रियायत वापस लेने के बाद अब रेलवे ने अब पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का भी फुल टिकट लेना शुरू कर दिया है। इसे लेकर यात्री भी हैरत में हैं। सोशल मीडिया में जब यह मामला वायरल हुआ तो रेलवे बोर्ड ने इसे लेकर बुधवार दोपहर सफाई दी।  बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह नियम सिर्फ उनके लिए जिन्हें पूरी बर्थ चाहिए। जिन यात्रियों को अपने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बर्थ नहीं चाहिए वह पहले की तरह ट्रेन में फी सफर के पात्र होंगे।

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दरअसल बीते तीन-चार वर्ष और कोरोना काल के दौरान रेलवे द्वारा तमाम ऐसे नए नियम बना दिए गए, जिसकी तमाम जानकारियां यात्रियों तक ठीक ढंग से पहुंची नहीं या उन तक पहुंचाई नहीं गई। इसी दौरान जहां वीआईपी ट्रेनों में 20 रुपये की चाय सर्विस चार्ज समेत 70 रुपये में कर दी गई तो वहीं पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बर्थ लेने पर पूरा किराया लिए जाने का भी नियम जारी कर दिया गया।

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तमाम यात्रियों को इसकी जानकारी अब तक नहीं है।  इस बीच, अगर कोई यात्री अपने पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नाम रिजर्वेशन फार्म में भरता है तो उस बच्चे का पूरा किराया रेलवे द्वारा वसूल लिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ मामले सोशल मीडिया में बीते 24 घंटे के दौरान वायरल हुए तो आननफानन में रेलवे बोर्ड को इस मामले में सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। 


बोर्ड द्वारा छह मार्च 2020 को जारी सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा गया कि पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यात्रा के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है और वे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं।  हालांकि, अगर बर्थ की जरूरत है, तो टिकट बुक करके पूरे वयस्क किराए का भुगतान करना होगा।

5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए यह है नियम
अगर आप ट्रेन में किसी 5 से 12 साल तक के बच्चे के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको ऐसी स्थिति में आधा किराया देना होगा।  मगर, आप रिजर्वेशन करवा कर यात्रा कर रहे हैं और आपको बच्चे के लिए पूरा बर्थ रिजर्व करना है तो उसके  लिए पूरा किराया देना होगा। क्योंकि छह वर्ष पूर्व ही हाफ टिकट पर बच्चे को अलग से बर्थ देने की व्यवस्था खत्म कर दी गई। हाफ टिकट पर सफर की अनुमति रेलवे द्वारा जरूर दी जा रही है, लेकिन बच्चे को पूरी बर्थ नहीं मिलेगी।


नियम है कि अगर बर्थ लेनी है तो किराया पूरा लिया जाएगा। अगर, बर्थ नहीं चाहिए तो पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे फ्री सफर कर सकते हैं। -  अमित सिंह, पीआरओ, प्रयागराज मंडल ।

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