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गोरखपुर दंगे के मामले में मुख्य सचिव तलब
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Fri, 05 May 2017 02:05 AM IST
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योगी आदित्यनाथ
- फोटो : SELF
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गोरखपुर में वर्ष 2007 में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को तलब किया है। मामले की सुनवाई 11 मई को होनी है। घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। पुलिस पर आरोप है कि वह मामले की ठीक से जांच नहीं कर रही है। गोरखपुर के पत्रकार परवेज परवाज और असद हयात द्वारा दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव की पीठ सुनवाई कर रही है।
याचिका में कहा गया है कि 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। याचीगण ने योगी आदित्यनाथ और उनकेसमर्थकों के खिलाफ दंगा भड़काने की प्राथमिकी दर्ज करने की पुलिस से मांग की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो कोर्ट में 156(3) के तहत अर्जी दी गई। कोर्ट के आदेश से योगी आदित्यनाथ और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, मगर पुलिस इस मामले में ठीक से जांच नहीं कर रही है। विवेचना सीबीसीआई को स्थानांतरित कर दी गई है। राज्य सरकार इस मामले में आगे की कार्रवाई हेतु अनुमति नहीं दे रही है। मांग की गई है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। कोर्ट इस मामले में 11 मई को सुनवाई करेगी।
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याचिका में कहा गया है कि 2007 में गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। याचीगण ने योगी आदित्यनाथ और उनकेसमर्थकों के खिलाफ दंगा भड़काने की प्राथमिकी दर्ज करने की पुलिस से मांग की थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो कोर्ट में 156(3) के तहत अर्जी दी गई। कोर्ट के आदेश से योगी आदित्यनाथ और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, मगर पुलिस इस मामले में ठीक से जांच नहीं कर रही है। विवेचना सीबीसीआई को स्थानांतरित कर दी गई है। राज्य सरकार इस मामले में आगे की कार्रवाई हेतु अनुमति नहीं दे रही है। मांग की गई है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। कोर्ट इस मामले में 11 मई को सुनवाई करेगी।
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