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High Court : मुख्य न्यायाधीश ने आवास पर लगाई कोर्ट, एमिटी छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आदेश

Wed, 15 Nov 2023 07:15 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 15 Nov 2023 07:15 PM IST
सार

एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की छात्रा सानिया यादव ने अपने वकील डॉ. अवनेश त्रिपाठी के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसे बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था।

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Chief Justice Allahabad High Court sets up court at residence, orders to allow Amity student to appear in exam
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

                                
                
                
                 
                    
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विश्वविद्यालय में अनुपस्थिति कम होने के कारण परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने के मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अदालत ने छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को छुट्टी के दिन अपने घर पर कोर्ट लगाकर यह आदेश जारी किया है।
                                
                
                
                                
                                
                                                                                                               
                                                    
                            
                                 
                                
                               
                                                
                                                                 
                

                                
                
                
                                
                                
                                                                                                               
                                                    
                            
                                 
                                
                               
                                                
                                                                 
                
                                
                
                
                                
                                
                                                                                                               
                                                    
                            
                                 
                                
                               
                                                
                                                                 
                

                                
                
                
                                
                                
                                                                                                               
                                                    
                            
                                 
                                
                               
                                                
                                                                 
                 
                                
                
                
                                
                                
                                                                                                               
                                                    
                            
                                 
                                
                               
                                                
                                                                 
                

                                
                
                
                                
                                
                                                                                                               
                                                    
                            
                                 
                                
                               
                                                
                                                                 
                एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा की छात्रा सानिया यादव ने अपने वकील डॉ. अवनेश त्रिपाठी के माध्यम से अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उसे बृहस्पतिवार दोपहर दो बजे होने वाली परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जा रहा था। कोर्ट ने डॉ. अवनीश त्रिपाठी की सुनवाई के बाद एमिटी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि वह छात्रा को कल परीक्षा में बैठने की अनुमति दें। हालांकि अदालत ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का परिणाम मामले में अंतिम निर्णय का विषय होगा। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को निर्धारित की गई है। 
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