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पूर्व सांसद अतीक अहमद और अशरफ पर 31 साल पुराने मुकदमे में आरोप तय
Thu, 12 Aug 2021 09:04 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 12 Aug 2021 09:04 PM IST
सार
- वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई पेशी, दोनों ने किया आरोपों से इनकार, परीक्षण कराए जाने की मांग की
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atiq ahmed
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विस्तार
स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के विरुद्ध 31 वर्ष पुराने मामले में तथा अशरफ के विरुद्ध 5 वर्ष पुराने मुकदमे में आरोप तय कर दिए हैं। दोनों के द्वारा आरोपों से इंकार कर मामले का परीक्षण कराए जाने की मांग की गई। अदालत ने 27 अगस्त को गवाहों को पेश करने का आदेश सरकारी पक्ष को दिया है। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने की। अभियोजन की ओर से एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता, वीरेंद्र कुमार सिंह तथा अतीक अहमद की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क रखे।
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खालिद अजीम उर्फ अशरफ।
- फोटो : prayagraj
अतीक पर यह हैं आरोप
अशरफ पर आरोप
- अदालत ने अतीक अहमद पर आरोप तय किया कि 18 मार्च 1990 को थाना प्रभारी थाना धूमनगंज कालीचरण एवं अन्य एक दरोगा को भयाक्रांत करने के लिए गाली देकर हमला किया।
- इसी तारीख व समय पर दोनों लोक सेवकों को लोक शांति भंग करने के आशय से साशय अपमानित किया।
- इसी तारीख व समय पर दोनों लोक सेवकों को जान से मार देने की धमकी दी।
अशरफ पर आरोप
- अदालत ने अशरफ पर आरोप तय किया कि 1 जून 2017 को हरवारा मस्जिद के सामने मकबूल अहमद को जबरदस्ती पकड़कर रोके रखा।
- मकबूल अहमद से शपथ पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर बनवाए।
- मकबूल अहमद को जान से मारने की धमकी दिया और गालियां दीं।
- यह सब कार्य आरोपित कुदुस एवं मटरू के साथ आपराधिक साजिश करके किए।