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बलवा और तोड़फोड़ मामले में अतीक अहमद के भाई अशरफ के खिलाफ आरोप तय
Sun, 07 Mar 2021 12:42 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 07 Mar 2021 12:42 AM IST
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prayagraj news : अशरफ उर्फ खालिद अजीम
- फोटो : prayagraj
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स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने बलवा और सरकारी बसों में पथराव कर क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले में पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। अशरफ वर्तमान में बरेली जेल में बंद है। कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोप तय किया है। कोर्ट ने प्रकरण में गवाही के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने एडीजीसी राजेश कुमार गुप्ता और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर आरोप तय किया है।
घटना 7 अगस्त 2002 की सिविल लाइन स्थित रोडवेज बस अड्डा परिसर की है। आरोप है कि पूर्व विधायक अशरफ ने अपने समर्थकों के साथ बस अड्डा परिसर में विधि विरुद्ध जमाव कर बलवा किया और पत्थरबाजी करके रोडवेज की आठ बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। घटना में बस चालक चंद्रभान द्विवेदी को चोटें भी पहुंचाई गई। स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किया है। आरोप तय किए जाने के बाद प्रकरण में अब गवाही शुरू होगी।
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घटना 25 सितंबर 2015 कि धूमनगंज थाने के मरियाडीह मदरसा के पास की है। घटना में वादी आबिद की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अलकमा वादी की बहन थी। दौरान विवेचना मृतक सुरजीत की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने मामले की विवेचना का आदेश दिया था, जिसमें वादी आबिद और अतीक अहमद सहित अन्य अभियुक्त बनाए गए थे। स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को प्रकरण में अभियुक्त साबिर, वसी अहमद, जाकिर, फरहान, माजिद, आबिद, जावेद, आसिफ, अबू बकर, पप्पू, फैसल, शेरू, मुन्ने और एजाज अख्तर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में आरोप तय कर दिया है।
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घटना 7 अगस्त 2002 की सिविल लाइन स्थित रोडवेज बस अड्डा परिसर की है। आरोप है कि पूर्व विधायक अशरफ ने अपने समर्थकों के साथ बस अड्डा परिसर में विधि विरुद्ध जमाव कर बलवा किया और पत्थरबाजी करके रोडवेज की आठ बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। घटना में बस चालक चंद्रभान द्विवेदी को चोटें भी पहुंचाई गई। स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किया है। आरोप तय किए जाने के बाद प्रकरण में अब गवाही शुरू होगी।
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अलकमा सुरजीत हत्याकांड में 14 के खिलाफ आरोप तय
स्पेशल जज एमपी एमएलए ने अलकमा सुरजीत हत्याकांड में 14 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। प्रकरण में कोर्ट ने 19 मार्च को गवाही के लिए तारीख नियत की है। स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने एडीजीसी राजेश गुप्ता और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनकर बनाया है।
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घटना 25 सितंबर 2015 कि धूमनगंज थाने के मरियाडीह मदरसा के पास की है। घटना में वादी आबिद की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अलकमा वादी की बहन थी। दौरान विवेचना मृतक सुरजीत की पत्नी की याचिका पर हाईकोर्ट ने मामले की विवेचना का आदेश दिया था, जिसमें वादी आबिद और अतीक अहमद सहित अन्य अभियुक्त बनाए गए थे। स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को प्रकरण में अभियुक्त साबिर, वसी अहमद, जाकिर, फरहान, माजिद, आबिद, जावेद, आसिफ, अबू बकर, पप्पू, फैसल, शेरू, मुन्ने और एजाज अख्तर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में आरोप तय कर दिया है।