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हाईकोर्ट : स्टाफ नर्स-सिस्टर ग्रेड टू भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम को दी चुनौती
Thu, 22 Dec 2022 10:16 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 22 Dec 2022 10:16 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई स्टाफ नर्स/सिस्टर ग्रेड 2 मेल/फीमेल भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर आयोग से जवाब मांगा है। याचिका पर कोर्ट 30 जनवरी 2023 को सुनवाई करेगी।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई स्टाफ नर्स/सिस्टर ग्रेड 2 मेल/फीमेल भर्ती परीक्षा के संशोधित परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर आयोग से जवाब मांगा है। याचिका पर कोर्ट 30 जनवरी 2023 को सुनवाई करेगी।
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यह आदेश जस्टिस पंकज भाटिया ने याची प्रिया शर्मा की याचिका पर पारित किया। याची ने कहा है कि उसने पांच वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र लगाया था लेकिन उसके अंक न जोड़कर परिणाम घोषित कर दिया गया। इसकी वजह से उसका चयन नहीं हो सका। याचिका में 23 अगस्त 2022 को जारी संशोधित परिणाम को निरस्त कर नए सिरे से घोषित करने की मांग की गई है।
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