फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Challenge of three tier reservation in PCS exam

पीसीएस परीक्षा में त्रिस्पतीय आरक्षण को चुनौती

Tue, 10 Dec 2019 01:57 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Dec 2019 01:57 AM IST
विज्ञापन
Challenge of three tier reservation in PCS exam
प्रयागराज। पीसीएस भर्ती 2019 में त्रिस्तरीय आरक्षण लागू करने की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने याचिका पर उप्र लोक सेवा आयोग और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। पूछा है कि किन नियमों के तहत त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
विज्ञापन

अवनीश कुमार पांडेय की याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर सुनवाई कर रहे हैं। याची अधिवक्ता का कहना है कि आयोग द्वारा आरक्षण कानून के विपरीत प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं चयन परिणाम में तीनों स्तर पर आरक्षण दिया जा रहा है। जबकि नियमानुसार सिर्फ नौकरियों में ही आरक्षण का प्रावधान है। आयोग की तरफ से कहा गया कि यदि हर स्तर पर आरक्षण नहीं देंगे तो चयन के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। कोर्ट ने आयोग से जानना चाहा है कि किस कानून या नियम से त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया जा रहा है। याची अधिवक्ता का कहना है कि चयन में आरक्षण लागू करने से यदि सीटें खाली रह जाती हैं तो बैकलाग भर्ती का नियम है। ऐसे में हर स्तर पर आरक्षण देना गैर कानूनी है। ऐसा करना धारा 3(2) और अनुच्छेद 16(4)बी के खिलाफ है। कोर्ट ने याचिका में उठाए गए मुद्दे को गंभीर मानते हुए जवाब मांगा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed