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एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती के विज्ञापन को चुनौती, जवाब तलब
Wed, 05 Jun 2019 02:13 AM IST
raj kumar tripathi
अमर उजाला
अमर उजाला
Published by: raj kumar tripathi
Updated Wed, 05 Jun 2019 02:13 AM IST
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court order
- फोटो : amar ujala
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भर्ती के लिए जारी 23 अप्रैल 2019 के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा गया है कि जारी विज्ञापन में निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने जियोलॉजी और भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई दो जुलाई को होगी।
याचिका में भर्ती विज्ञापन कोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसले के विपरीत निकालने को गलत करार दिया है। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षित कोटे की बची हुई सीटें बैकलॉग नहीं मानी जाएंगी। विज्ञापन जारी करने में इस निर्देश का उल्लंघन किया गया है। डॉ. सुनील कुमार व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी ने सुनवाई की। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का कहना है कि याचीगण ने 23 अप्रैल 2019 के भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन दिया है, लेकिन कोर्ट के फैसले के विपरीत विज्ञापन की वैधता को चुनौती भी दी है।
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याचिका में भर्ती विज्ञापन कोर्ट के पूर्व में दिए गए फैसले के विपरीत निकालने को गलत करार दिया है। कोर्ट ने कहा था कि आरक्षित कोटे की बची हुई सीटें बैकलॉग नहीं मानी जाएंगी। विज्ञापन जारी करने में इस निर्देश का उल्लंघन किया गया है। डॉ. सुनील कुमार व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी ने सुनवाई की। याची के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का कहना है कि याचीगण ने 23 अप्रैल 2019 के भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन दिया है, लेकिन कोर्ट के फैसले के विपरीत विज्ञापन की वैधता को चुनौती भी दी है।
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