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चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव को नोटिस

Sun, 11 Sep 2016 01:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Sun, 11 Sep 2016 01:38 AM IST
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Chairman of the Board and Secretary of the selection notice
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष तथा सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बोर्ड को एलटी ग्रेड परीक्षा 2010 का संशोधित परिणाम जारी करने के लिए एक और मौका दिया है। नौ नवंबर तक परिणाम जारी नहीं होने पर दोनों को अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। कन्हैयालाल और अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने दिया है।
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याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक एलटी ग्रेड कला के 210 पदों पर नियुक्ति के लिए 2010 में विज्ञापन जारी किया गया। 2012 में इसका अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया। सफल अभ्यर्थियों ने अपने पदों पर ज्चाइन भी कर लिया। इसके बाद कुछ असफल अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चयन परिणाम को चुनौती दी। कहा गया कि चयन परीक्षा में पूछे गए 10 प्रश्नों के विकल्पीय उत्तर गलत दिए गए थे।
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हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन प्रश्नों पर विशेषज्ञ राय मांगी थी। विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ राय के अनुसार चार प्रश्नों के उत्तर गलत पाए गए। एक प्रश्न 3.4 अंक का था। इस प्रकार से 13.6 अंकों की गड़बड़ी बताई गई। हाईकोर्ट ने 16 सितंबर 2014 को संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया था। मगर बोर्ड ने परिणाम जारी नहीं किया। बोर्ड का कहना था कि कोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल अर्जी दाखिल की गई है, जो अभी लंबित है इस वजह से संशोधित परिणाम जारी नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि रिकॉल अर्जी का संशोधित परिणाम जारी करने से कोई लेना देना है। बोर्ड को नौ नवंबर तक संशोधित परिणाम जारी करने की मोहलत दी गई है।
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