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High Court : सीबीआई के नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती, सुनवाई आज
Wed, 20 Aug 2025 12:55 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 20 Aug 2025 12:55 PM IST
सार
अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में गड़बड़ी करने के आरोपी लोक सेवा आयोग के तीन अधिकारियों ने सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए जारी नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में गड़बड़ी करने के आरोपी लोक सेवा आयोग के तीन अधिकारियों ने सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए जारी नोटिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दिनांक 25 जून 2025 को सीबीआई को आयोग के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव विनोद कुमार सिंह, सेवानिवृत्त कंप्यूटर एनालिस्ट गिरीश गोयल तथा सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी लाल बहादुर पटेल के विरुद्ध जांच की अनुमति मिली है।
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इसके बाद सीबीआई मुख्यालय, नई दिल्ली ने पूछताछ के लिए अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब किया था। आरोपी अधिकारियों ने पूछताछ पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि असफल अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में उपरोक्त मामले को चुनौती दी थी जो खारिज हो चुकी है। ऐसे में उनके खिलाफ केस बंद किया जाना चाहिए।
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