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रिश्वत लेने के आरोपी सीबीआई इंस्पेक्टर की जमानत नामंजूर

Fri, 08 Nov 2019 01:51 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 08 Nov 2019 01:51 AM IST
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CBI accused of taking bribe
रिश्वत लेने के आरोपी सीबीआई
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सबइंस्पेक्टर की जमानत नामंजूर
भूमि घोटाले की जांच में तहसीलदार से 20 लाख रुपये लेने का आरोप
प्रयागराज। नोएडा एक्सप्रेस-वे जमीन घोटाले की जांच कर रहे सीबीआई उपनिरीक्षक द्वारा रिश्वत लेने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी उपनिरीक्षक की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। उपनिरीक्षक सुनील दत्त पर भूमि घोटाले में तहसीलदार को बचाने के लिए 20 लाख रुपये घूस लेने का आरोप है। जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति डीके सिंह ने सुनवाई करते हुए कहा कि याची पर लगे आरोप गंभीर हैं, लिहाजा जमानत का कोई आधार नहीं है।

सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव ने जमानत अर्जी का विरोध किया। एसपी ने दो फरवरी 19 को एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सीबीआई इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर व याची ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनात तहसीलदार रणवीर सिंह को घोटाले के आरोपों से बचाने के लिए 20 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई करोड़ों के भूमि घोटाले की जांच कर रही है। सीबीआई टीम ने आरोपी की कार से रुपये बरामद किए थे। कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए ट्रायल एक साल में पूरा करने का आदेश दिया है।
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