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एफआईआर दर्ज न करने का मामला : न्यायालय की अवमानना में एसएसपी प्रयागराज हाईकोर्ट में तलब

Sat, 12 Mar 2022 10:27 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 12 Mar 2022 10:27 PM IST
सार

याची के अधिवक्ता राम औतार वर्मा की ओर से तर्क दिया गया कि याची का बेटा विपिन कुमार सरायनाइत थाने के अंतर्गत एक शादी समारोह में डीजे बजाने के लिए गया था। मनपसंद का गाना न बजाने पर कुछ लोगों ने उसे मारा-पीटा। बाद में रस्सी से बांधकर कुएं में ढकेल दिया। इससे उसकी मौत हो गई।

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Case of not registering FIR: SSP summoned in Prayagraj High Court in contempt of court
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : प्रयागराज

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरायनाइत में 21 नवंबर 2021 को हुई घटना के मामले में आदेश का अनुपालन न किए जाने पर एसएसपी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस बात की छूट भी दी है कि अगर वह केस की सुनवाई की अगली तिथि तक आदेश का अनुपालन करा देते हैं तो उन्हें पेश होने से छूट रहेगी, लेकिन उन्हें आदेश का पालन कराने संबंधी हलफनामा दाखिल करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने विमला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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याची के अधिवक्ता राम औतार वर्मा की ओर से तर्क दिया गया कि याची का बेटा विपिन कुमार सरायनाइत थाने के अंतर्गत एक शादी समारोह में डीजे बजाने के लिए गया था। मनपसंद का गाना न बजाने पर कुछ लोगों ने उसे मारा-पीटा। बाद में रस्सी से बांधकर कुएं में ढकेल दिया। इससे उसकी मौत हो गई।
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मामले में सरायनाइत पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की। याची ने कहा कि पुलिस का यह रवैया कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। कोर्ट ने इसे अवमानना माना और प्रयागराज एसएसपी अजय कुमार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें अगली सुनवाई की तिथि 31 मार्च को कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है।

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