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बीएचयू के लापता छात्र का मामला: एसएसपी ने कोर्ट में पेश की रिपोर्ट, अगली तारीख पर फिर तलब
Fri, 04 Sep 2020 10:09 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Sep 2020 10:09 AM IST
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बीएचयू
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बनारस हिंदू विश्ववद्यिालय के लापता बीएससी द्वतितीय वर्ष के छएात्र शिवकुमार त्रिवेदी के मामले में बृहस्पतिवार को एसएसपी वाराणसी अमित पाठक हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा की गई छानबीन की रिपोर्ट कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में पेश की जा चुकी है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता और न्यायमूर्ति शमीम अहमद की पीठ ने पुलिस की रिपोर्ट देखने के बाद याची अधिवक्ता सौरभ तिवारी को इसका जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है।
अपर शासकीय अधिवक्ता सैयद अली मुर्तजा ने मुर्तजा ने कोर्ट को बताया कि पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में दाखिल कर दिए गए हैं। कोर्ट ने याची अधिवक्ता को पुलिस रिपोर्ट की फोटो कापी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि वह इसका जवाब दाखिल कर सकें। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर नियत करते हुए याची अधिवक्ता को जवाब देने का निर्देश दिया है। एसएसपी वाराणसी को अगली सुनवाई पर भी अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा है। एसएसपी की ओर अपर महाधिवक्ता विनोद कांत ने पक्ष रखा।
याची अधिवक्ता का कहना है कि छह माह पूर्व लंका थाने की पुलिस शिव कुमार त्रिवेदी को बीएचयू से बुलाकर ले गई थी। इसके बाद से उसका कहीं कुछ पता नहीं है। पुलिस उसके बारे में जानकारी देने से इंकार कर रही है। परिवार वालों और बीएचयू प्रशासन की रिपोर्ट पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि पुलिस का कहना है छात्र को उसी दिन छोड़ दिया गया था। इसलिए उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
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अपर शासकीय अधिवक्ता सैयद अली मुर्तजा ने मुर्तजा ने कोर्ट को बताया कि पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में दाखिल कर दिए गए हैं। कोर्ट ने याची अधिवक्ता को पुलिस रिपोर्ट की फोटो कापी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है ताकि वह इसका जवाब दाखिल कर सकें। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर नियत करते हुए याची अधिवक्ता को जवाब देने का निर्देश दिया है। एसएसपी वाराणसी को अगली सुनवाई पर भी अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा है। एसएसपी की ओर अपर महाधिवक्ता विनोद कांत ने पक्ष रखा।
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याची अधिवक्ता का कहना है कि छह माह पूर्व लंका थाने की पुलिस शिव कुमार त्रिवेदी को बीएचयू से बुलाकर ले गई थी। इसके बाद से उसका कहीं कुछ पता नहीं है। पुलिस उसके बारे में जानकारी देने से इंकार कर रही है। परिवार वालों और बीएचयू प्रशासन की रिपोर्ट पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि पुलिस का कहना है छात्र को उसी दिन छोड़ दिया गया था। इसलिए उनको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मामले की सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
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