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Prayagraj News: घर बनवाना हुआ सस्ता, पीडीए ने जारी किया बेटरमेंट शुल्क में संशोधन का आदेश
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प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) के सीमा क्षेत्र में अपना घर बनवाने वालों के लिए राहत वाली खबर है। पीडीए की ओर से बेटरमेंट शुल्क में संशोधन का आदेश जारी कर दिया गया है और संशोधित बेटरमेंट शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
इस संशोधन के बाद लोगों के लिए अपना घर बनवाना सस्ता हो गया है। संशोधित बेटरमेंट शुल्क से अब मानचित्र स्वीकृत कराना काफी सस्ता हो जाएगा। खास यह कि पूर्व में जिन लोगों ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराया था, वे भी इस संशोधन के दायरे में हैं। ऐसे में कम दर में मानचित्र स्वीकृत कराके वे अपने निर्माण को वैधता की श्रेणी में दर्ज करा सकते हैं।
पिछले दिनों हुई पीडीए बोर्ड की बैठक में बेटरमेंट शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके आधार पर पीडीए के सचिव विनीत कुमार सिंह ने संशोधन संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इसके आदेश के बाद अब केवल निर्माण क्षेत्र पर ही बेटरमेंट शुल्क लागू किया जाएगा। इससे पहले किसी भी तरह के निर्माण पर पूरे भूखंड के क्षेत्रफल पर बेटरमेंट शुल्क लिया जाता था।
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इसकी वजह से एक कमरे का निर्माण कराने पर भी मानचित्र काफी महंगा पड़ जाता था। बड़ी संख्या ऐसे निर्माणों की है जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया और इन निर्माणों को पीडीए के दस्तावेजों में अवैध दर्ज कर लिया गया। इन्हें वैधता की श्रेणी में लाने के लिए पीडीए ने पुराने निर्माण कराने वालों को भी मौका दिया है।
ऐसे लोगों के आवेदन करने पर कंपाउंडिंग समेत पूर्व में कराए गए के निर्माण पर ही बेटरमेंट शुल्क लिया जाएगा और रिक्त पड़े भूखंड को कंपाउंडिंग शुल्क की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नए निर्माण पर भी केवल उतने क्षेत्र का बेटरमेंट शुल्क लिया जाएगा, जितने में निर्माण कराया जाना है। इससे लोगों को मानचित्र स्वीकृत कराने में लाखों रुपये की बचत होगी।
पीडीए की ओर से बेटरमेंट शुल्क में संशोधन संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं और यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। इस योजना से पूर्व में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराने वालों को भी फायदा मिलेगा और मानचित्र स्वीकृत कराना काफी सस्ता पड़ेगा। ऋषि राज, उपाध्यक्ष, पीडीए
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इस संशोधन के बाद लोगों के लिए अपना घर बनवाना सस्ता हो गया है। संशोधित बेटरमेंट शुल्क से अब मानचित्र स्वीकृत कराना काफी सस्ता हो जाएगा। खास यह कि पूर्व में जिन लोगों ने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराया था, वे भी इस संशोधन के दायरे में हैं। ऐसे में कम दर में मानचित्र स्वीकृत कराके वे अपने निर्माण को वैधता की श्रेणी में दर्ज करा सकते हैं।
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पिछले दिनों हुई पीडीए बोर्ड की बैठक में बेटरमेंट शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके आधार पर पीडीए के सचिव विनीत कुमार सिंह ने संशोधन संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इसके आदेश के बाद अब केवल निर्माण क्षेत्र पर ही बेटरमेंट शुल्क लागू किया जाएगा। इससे पहले किसी भी तरह के निर्माण पर पूरे भूखंड के क्षेत्रफल पर बेटरमेंट शुल्क लिया जाता था।
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इसकी वजह से एक कमरे का निर्माण कराने पर भी मानचित्र काफी महंगा पड़ जाता था। बड़ी संख्या ऐसे निर्माणों की है जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया और इन निर्माणों को पीडीए के दस्तावेजों में अवैध दर्ज कर लिया गया। इन्हें वैधता की श्रेणी में लाने के लिए पीडीए ने पुराने निर्माण कराने वालों को भी मौका दिया है।
ऐसे लोगों के आवेदन करने पर कंपाउंडिंग समेत पूर्व में कराए गए के निर्माण पर ही बेटरमेंट शुल्क लिया जाएगा और रिक्त पड़े भूखंड को कंपाउंडिंग शुल्क की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नए निर्माण पर भी केवल उतने क्षेत्र का बेटरमेंट शुल्क लिया जाएगा, जितने में निर्माण कराया जाना है। इससे लोगों को मानचित्र स्वीकृत कराने में लाखों रुपये की बचत होगी।
पीडीए की ओर से बेटरमेंट शुल्क में संशोधन संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं और यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। इस योजना से पूर्व में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए निर्माण कराने वालों को भी फायदा मिलेगा और मानचित्र स्वीकृत कराना काफी सस्ता पड़ेगा। ऋषि राज, उपाध्यक्ष, पीडीए