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संसद में शपथ लेने के लिए बसपा सांसद अतुल राय को मिली पेरोल, दुष्कर्म के मामले में हैं बंद
Thu, 23 Jan 2020 09:28 PM IST
Vikas Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
Published by: Vikas Kumar
Updated Thu, 23 Jan 2020 09:28 PM IST
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नवनिर्वाचित सांसद अतुल राय (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद घोषी, मऊ के बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) सांसद अतुल राय को दो दिन के लिए पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया है। राय को यह पेरोल संसद में सदस्यता हेतु शपथ लेने के लिए मंजूर की गई है। इससे पहले स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया।
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कोर्ट ने कहा कि 29 जनवरी को पुलिस अभिरक्षा में उनको दिल्ली ले जाया जाए और 31 जनवरी 2020 को शपथ लेने के बाद पुलिस अभिरक्षा में वापस जेल में लाया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अतुल राय की अर्जी पर दिया है। अतुल राय के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है। इसकी सुनवाई स्पेशलकोर्ट एमपीएमएलए इलाहाबाद में चल रही है।
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अतुल राय इस मामले में एक मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए ही 19 मई 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में वह बसपा के टिकट पर विजयी घोषित हुए, लेकिन जमानत न मिलने के कारण अभी तक वह शपथ नहीं ले सके है। राय की नियमित जमानत अर्जी हाईकोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है। दोबारा जमानत अर्जी दी गई है, जो विचाराधीन है। संसद सदस्यता की शपथ लेने के लिए याची की तरफ से पैरोल पर रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की गई थी।
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