Prayagraj: दुल्हन ने सफारी की बोनट पर बैठकर बनाई रील, 17 हजार का लगा जुर्माना
घटना शनिवार सुबह 11 बजे के करीब की है। हालांकि पुलिस को जानकारी तब हुई जब रविवार दोपहर दो वीडियो वायरल हुए।। वीडियाे में दुल्हन के लिबास में सजी एक युवती सफारी कार की बोनट पर बैठकर रील बनवाते नजर आ रही है।
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सिविल लाइंस में यातायात नियमों का उल्लंघन कर युवती का रील बनवाना सफारी व स्कूटी मालिकों को महंगा पड़ा। पुलिस ने दोनों वाहनों का चालान करते हुए 17 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना पत्थर गिरिजाघर के पास की है जहां युवती ने दुल्हन के लिबास में सफारी की बोनट पर बैठकर और फिर बिना हेलमेट पहनकर स्कूटी चलाते हुए रील बनवाया था।
घटना शनिवार सुबह 11 बजे के करीब की है। हालांकि पुलिस को जानकारी तब हुई जब रविवार दोपहर दो वीडियो वायरल हुए।। वीडियाे में दुल्हन के लिबास में सजी एक युवती सफारी कार की बोनट पर बैठकर रील बनवाते नजर आ रही है। इसी तरह एक अन्य वीडियो में वह बिना हेलमेट पहने स्कूटी चलाते नजर आई है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि सफारी शंकरगढ़ के अमरपुर निवासी मिथिलेश सिंह के नाम है।
बिना हेलमेट लगाए स्कूटी चलाने पर भी लगा 1500 रुपये का जुर्माना
यह भी जानकारी मिली कि घटना के दौरान गाड़ी उनका बेटा सौरभ चला रहा था। उधर स्कूटी का मालिक अशोक नगर निवासी मो. इसराइल निकला। जांच में यह भी जानकारी मिली कि रील बनवाने वाली युवती का नाम वर्णिका चौधरी है और वह अल्लापुर की रहने वाली है। इसके बाद यातायात पुलिस की ओर से सफारी का चालान करते हुए 15,500 और स्कूटी पर 1500 रुपये का जुर्माना ठोंक दिया।
जानकारी के मुताबिक, रील बनवाते वक्त सफारी चला रहा सौरभ युवती का दोस्त है। जबकि स्कूटी मालिक इसराइल सिविल लाइंस स्थित एक सैलून में काम करता है। यह वही सैलून है जहां रील बनवाने से पहले युवती ने ब्राइडल मेकअप कराया था। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि यातायात पुलिस की ओर से दोनों वाहनों का चालान किया गया है।
खतरनाक व असुरक्षित ढंग से वाहन चलाना गैरकानूनी
ट्रैफिक इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि वाहन खतरनाक व असुरक्षित ढंग से चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन है। यात्री को बोनट पर बैठाकर वाहन चलाना गैरकानूनी है और यह न सिर्फ यात्री के लिए बल्कि अन्य राहगीराें के लिए भी खतरनाक हो सकता है। कई बार लोग चलते वाहन के फुटबोर्ड पर खड़े हो जाते हैं और यह भी गलत है। सिविल लाइंस में हुई घटना के संबंध में जो जुर्माना हुआ, उसमें असुरक्षित ढंग से वाहन चलाने, ड्राइविंग लाइसेंस न होने, बिना इंडिकेटर जलाए वाहन की दिशा बदलने, प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने, सीट बेल्ट न पहनने व बिना हेलमेट पहने स्कूटी चलाने के नियम के उल्लंघन से संबंधित जुर्माने की राशि सम्मिलित है।