{"_id":"5bf4942fbdec22698f4ccb99","slug":"bjp-mla-rabindra-nath-tripathi-gets-bail-in-model-code-of-conduct-case","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जज ने अपने बडे़ भाई को तीन घंटे कटघरे में किया खड़ा, भाजपा विधायक को मिली जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जज ने अपने बडे़ भाई को तीन घंटे कटघरे में किया खड़ा, भाजपा विधायक को मिली जमानत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Updated Wed, 21 Nov 2018 04:39 AM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
न्याय सब के लिए समान है और न्यायाधीश को सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, इस बात की मिसाल मंगलवार को स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) में देखने को मिली। अभियुक्त थे स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी के चचेरे बड़े भाई और भदोही के भाजपा विधायक रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी।
रवींद्र नाथ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में जमानत कराने के लिए स्पेशल कोर्ट में उपस्थित हुए। इससे पूर्व उनके हाजिर न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। स्पेशल कोर्ट ने भाजपा विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया और प्रकरण की सुनवाई की।
विधायक जब सरेंडर करने कोर्ट के समक्ष पहुंचे तो स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश ने उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया, जैसा हाजिर होने वाले अन्य माननीयों के साथ करते हैं। विधायक को अभियुक्तों वाले कटघरे में खड़े होने का हुक्म सुनाया।
विज्ञापन
रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने भी इसे सहज भाव से लिया और चुपचाप कटघरे में जाकर खड़े हो गए। कोर्ट ने जमानतीय अपराध होने पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली और बीस बीस हजार की दो जमानतें और मुचलका दाखिल करने पर रिहा कर दिया ।
विज्ञापन
रवींद्र नाथ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में जमानत कराने के लिए स्पेशल कोर्ट में उपस्थित हुए। इससे पूर्व उनके हाजिर न होने पर कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। स्पेशल कोर्ट ने भाजपा विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया और प्रकरण की सुनवाई की।
विज्ञापन
विधायक जब सरेंडर करने कोर्ट के समक्ष पहुंचे तो स्पेशल कोर्ट न्यायाधीश ने उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार किया, जैसा हाजिर होने वाले अन्य माननीयों के साथ करते हैं। विधायक को अभियुक्तों वाले कटघरे में खड़े होने का हुक्म सुनाया।
विज्ञापन
रवींद्रनाथ त्रिपाठी ने भी इसे सहज भाव से लिया और चुपचाप कटघरे में जाकर खड़े हो गए। कोर्ट ने जमानतीय अपराध होने पर जमानत अर्जी मंजूर कर ली और बीस बीस हजार की दो जमानतें और मुचलका दाखिल करने पर रिहा कर दिया ।
यह था मामला
प्रकरण भदोही थाने का है। भाजपा विधायक पर आरोप है कि 18 फरवरी 2017 को बिना अनुमति के मोड़ ग्रामसभा में लाउडस्पीकर लगा कर जनसभा कर भाषण दे रहे थे। सभा के दौरान रास्ता जाम हो गया था। क्षेत्र में धारा 144 लागू थी। जिसका उल्लंघन किया था।
एक अन्य मामला भदोही के चौरी थाने का है। आरोप है कि 19 फरवरी 2017 को अभियुक्त विकास सिंह ने भाजपा प्रत्याशी रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी को घर पर बुला कर बिना अनुमति के भाषण कराया था। प्रकरण में पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
22 को हाईकोर्ट आएंगे राज्यपाल
राज्यपाल रामनाईक 22 नवंबर को हाईकोर्ट आएंगे। वह दिन में 12 बजकर 55 मिनट पर बजे लखनऊ से विमान द्वारा प्रयागराज पहुंचेगे। बम्हरौली एअरपोर्ट से सर्किट हाउस जाएंगे। वहां से राज्यपाल दिन में डेढ़ बजे हाईकोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां शपथग्रहण समारोह में शिरकत करने के बाद तीन बजकर पांच मिनट पर वापस लखनऊ लौट जाएंगे।
एक अन्य मामला भदोही के चौरी थाने का है। आरोप है कि 19 फरवरी 2017 को अभियुक्त विकास सिंह ने भाजपा प्रत्याशी रवीन्द्र नाथ त्रिपाठी को घर पर बुला कर बिना अनुमति के भाषण कराया था। प्रकरण में पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
22 को हाईकोर्ट आएंगे राज्यपाल
राज्यपाल रामनाईक 22 नवंबर को हाईकोर्ट आएंगे। वह दिन में 12 बजकर 55 मिनट पर बजे लखनऊ से विमान द्वारा प्रयागराज पहुंचेगे। बम्हरौली एअरपोर्ट से सर्किट हाउस जाएंगे। वहां से राज्यपाल दिन में डेढ़ बजे हाईकोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां शपथग्रहण समारोह में शिरकत करने के बाद तीन बजकर पांच मिनट पर वापस लखनऊ लौट जाएंगे।